आधार कार्ड का उपयोग अब नहीं कर पाएंगे जन्मतिथि के वेरीफिकेशन के लिए, ईपीएफओ ने जारी किया नियम : EPFO Date of Birth Rule
News Desk | EPFO Date of Birth Rule : देश में जितने भी कर्मचारियों ईपीएफओ के तहत पीएफ अकाउंट है उनके लिए ईपीएफओ ने एक आदेश जारी किया था जिसमे आधार कार्ड का उपयोग अब जन्मतिथि के वेरीफिकेशन के लिए नहीं किया जा सकता है इसलिए जिन भी लोगों के द्वारा अपने जन्मतिथि के प्रूफ के लिए आधार कार्ड का उपयोग किया जाएगा उसे मान्य नहीं माना जाएगा ।
यूआइडीएआई के निर्देश में जारी किया गया नियम
ईपीएफओ ने इस आदेश को जारी करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया था जिसमे यूआइडीएआई के निर्देश के अनुसार आधार कार्ड का उपयोग अब जन्मतिथि के सत्यापन के लिए नहीं किया जा सकता है जिसमे कहा गया था की आधार कार्ड का उपयोग नागरिक के पहचान और एड्रैस प्रूफ के लिए किया जाता है आधार कार्ड के अधिनियम 2016 के अनुसार आधार कार्ड का उपयोग जन्मतिथि के सत्यापन के लिए नहीं किया जा सकता है क्युकी यह डेट ऑफ बर्थ के मानदंडों को पूरा नहीं करते है । आधार कार्ड का उपयोग जन्मतिथि के सत्यापन के लिए नहीं कर सकते आधार कार्ड किसी भी प्रकार का डेट ऑफ बर्थ के वेरीफिकेशन का डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए इसका उपयोग जन्मतिथि के सत्यापन के लिए नहीं किया जाएगा जिसके बाद से ईपीएफओ ने कर्मचारियों को साफ तौर से बता दिया था की पीएफ अकाउंट में जन्मतिथि के सत्यापन के लिए आधार कार्ड का उपयोग नहीं किया जाएगा । जन्मतिथि के सत्यापन के लिए इन डॉक्यूमेंट का कर सकते है इस्तेमाल जन्मतिथि के सत्यापन के लिए आधार कार्ड के अलावा पैनकार्ड, कक्षा दसवी की मार्कसीट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और पेंशन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है इसी के साथ व्यक्ति अपने पहचान के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते है ईपीएफओ ने इस नियम को 22 दिसंबर 2023 को ही जारी कर दिया गया था । Read the full article








