केंद्र सरकार ने जारी की अनलॉक-2 की गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
नई दिल्ली, 30 जून (वेबवार्ता)। केंद्र सरकार ने सोमवार रात ‘अनलॉक-2’ के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू होंगी। दरअसल, अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी लेकिन पाबंदियों के साथ। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि अनलॉक- 2 में आपको क्या-क्या रियायतें मिलने वाली हैं। Ministry of Home Affairs issues new Guidelines for #Unlock2, to be in force upto 31.07.2020. Opens up more activities outside Containment Zones; Strict enforcement of #lockdown in Containment Zones. Read: https://t.co/Xqv95KcHUz pic.twitter.com/lQFDnrnoJv — PIB India (@PIB_India) June 29, 2020 केंद्र सरकार ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर तथा जिम अभी बंद रहेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन में ढील देने के क्रम में पूर्व में ‘अनलॉक-1’ के तहत कुछ ढील दी गई थीं और अब सरकार ने ‘अनलॉक-2’ की घोषणा की है। नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इनमें कहा गया कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे। https://webvarta.com/state/akhilesh-yadav-laptop-51-up-board-toppers/ इसी Read the full article













