मंडी के डी.सी. ने पंचायतों को नए आदेश जारी किए हैं। 4 श्रेणियों के परिवारों को बी.पी.एल. सूची में शामिल करना अनिवार्य है, जिनमें विधवा, तलाकशुदा (परित्यक्त) महिलाएं जो पृथक परिवार के रूप में रह रही हों, उपचाराधीन कैंसर पीड़ित का परिवार, उपचाराधीन गुर्दे संबंधी बीमारी के मरीजों के परिवार एवं ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से पीड़ित हो, इस सूची में शामिल हैं।













