पुराने आईटीआर के वैरिफिकेशन से जुड़े नए नियम, 5 बातें करेंगी टैक्सपेयर की मदद
पुराने आईटीआर के वैरिफिकेशन से जुड़े नए नियम, 5 बातें करेंगी टैक्सपेयर की मदद
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आपने आईटीआर को वैरिफाइड नहीं किया है, तो आपके पास 30 सितंबर तक का समय है
निर्धारित समय के अंदर ITR-V फॉर्म नहीं भरने पर ITR को ‘नॉन-एस्ट’ घोषित किया जा सकता है
दैनिक भास्कर
Jul 14, 2020, 02:48 PM IST
नई दिल्ली. यदि आपने असेसमेंट ईयर 2015-16 से 2019-20 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) को वैरिफाइड नहीं किया है, तो आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। क्योंकि आयकर विभाग ने टैक्सपेयर को…
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