RBI का नया निर्देश: रुपया खातों को लेकर बैंकों को मिली छूट, कुछ मामलों में लेनी होगी मंजूरी
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों और उनकी विदेशी शाखाओं से जुड़े रुपया खाते खोलने और उनसे संबंधित गतिविधियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला देश की आर्थिक नीति, विदेशी विनिमय प्रबंधन, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र लिया गया है।
✅ मुख्य बिंदु
🔹 अब पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं: भारतीय बैंक अब अपनी विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम पर ब्याज रहित रुपया खाते खोल और बंद कर सकते हैं, बिना RBI की पूर्व अनुमति के।
🔹 पाकिस्तानी शाखाओं पर सख्ती: यदि कोई बैंक पाकिस्तान के बाहर स्थित किसी पाकिस्तानी शाखा के नाम पर खाता खोलना चाहता है, तो इसके लिए RBI की अनुमति आवश्यक होगी।
🔹 प्रवासी बैंकों के खातों पर नियम: प्रवासी बैंकों के माध्यम से भारतीय प्रवासियों को भुगतान स्वीकृत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इससे जुड़ी निकासी विदेशी मुद्रा ट्रांसफर मानी जाएगी और उस पर नियम लागू होंगे।
🔹 विदेशी मुद्रा खरीद की छूट: बैंक अपनी ज़रूरत के अनुसार विदेशी शाखाओं से बाजार दर पर विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं और उसे रुपया खाते में जमा कर सकते हैं।
🔹 सट्टा गतिविधियों पर निगरानी: इन खातों के लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत दी गई है। अगर किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो उसकी रिपोर्टिंग RBI को करना अनिवार्य होगा।








