राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 में संशोधन की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अंतर्गत न्यूनतम कर योग्य कारोबार को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया। इससे राज्य में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। छोटे करदाताओं (कम्पोजिशन डीलर) को आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है और अब वे यह रिटर्न मासिक की बजाय त्रैमासिक जमा कर पाएंगे तथा करों का भुगतान भी त्रैमासिक किया जाएगा।
Relief for Small Businessmen in the Cabinet Meeting, 20 Lakh GST Limit in Hindi









