शराब पर ओवर चार्जिंग ठेकेदारों को पड़ेगी भारी, आबकारी आयुक्त बोले, चार चालान के बाद रद्द होगा लाइसेंस
Himachal News: आबकारी और कराधान विभाग ने शराब पर ओवर चार्जिंग करने पर 15 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। चार बार से ज्यादा ओवरचार्जिंग की बात सही पाई जाती है, तो शराब ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विभाग इस संबंध में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करेगा। राज्य कर और आबकारी आयुक्त डा. यूनुस ने कहा कि अवैध शराब के…












