कोरोना वायरस: SC का आदेश- 7 साल से कम की सजा वाले कैदियों को दें पैरोल
चैतन्य भारत न्यूज लखनऊ. कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने देशभर के सभी जेलों में बंद ऐसे कैदी जिनकी सजा 7 साल से कम है, उन्हें पैरोल दिए जाने का आदेश दिया है। कैदियों को 6 हफ्ते के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इसलिए सुनाया है, ताकि जेलों में भीड़-भाड़ को कम किया जा सके। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); हाई पॉवर कमेटी गठन के आदेश कोर्ट के इस आदेश के बाद देशभर के जेलों में मौजूद हजारों कैदियों को पैरोल मिलने का रास्ता साफ हो गया है। चीफ जस्टिस बोबड़े ने सुनवाई के दौरान सभी राज्य की सरकारों को इसके लिए हाई पावर कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। इस कमेटी में लॉ सेकेट्ररी, राज्य लीगल सर्विस ऑथोरिटी के चैयरमैन, जेल के डीजी शामिल होंगे। कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया जानकारी के मुताबिक, हाई पावर कमेटी ही यह तय करेगी कि 7 साल की सजा पाने वाले किन-किन दोषियो और अंडर ट्रायल कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में खुद ही संज्ञान लिया है। दुनियाभर में कोरोना का कहर गौरतलब है कि कोरोना वायरस का संक्रमण दुनियाभर में बढ़ता जा रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के चलते अब तक 13 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में इसकी चपेट में आकर अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है और 433 मरीज इसकी चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से 31 मार्च तक लॉकडाउन है। ये भी पढ़े... कोरोना का खौफ: 66 दिन बाद खत्म हुआ CAA-NRC के खिलाफ धरना, घर लौटीं महिलाएं कोरोना का कहर: कांग्रेस सांसद ने ट्वीट कर कहा- सॉरी मैं राज्यसभा नहीं आ पाउंगा, मेरा परिवार मना कर रहा है कोरोना का कहर: प्लेन में यात्री के छींकते ही खिड़की से कूदा पायलट, मची अफरा-तफरी Read the full article




