सभी खाद्य पदार्थों के व्यापारियों के लिए अब FSSAI No.लिखना अनिवार्य | अन्यथा होगी कार्रवाई
सभी खाद्य पदार्थों के व्यापारियों के लिए अब FSSAI No.लिखना अनिवार्य | अन्यथा होगी कार्रवाई
दिल्ली : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सामग्री से जुड़े सभी दुकानदारों को 1 अक्तूबर तक पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है. 1 अक्तूबर से फूड वेंडर्स को आइटम बिल पर (FSSAI) रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा. इसके अलावा दुकान से लेकर रेस्टोरेंट तक को डिस्प्ले में दिखाना होगा कि वे किस तरह के खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं. खाद्य बिल पर 1 अक्तूबर से (FSSAI) रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना…
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