मोबाइल नंबर पोर्ट कराना हुआ और सरल नई दिल्ली : अब मोबइल का नंबर पोर्ट कराना और सरल हो गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आॅफ इण्डिया (ट्राई) ने इन सारी कठिनाईयों को देखते हुए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया है। सर्विस एरिया के अंदर नंबर पोर्ट कराने से जुड़ी रिक्वेस्ट के लिए ट्राई ने दो कार्य दिवस का समय तय किया है। एमएनपी के तहत आप सिर्फ एक मैसेज के द्वारा दूसरी कंपनी में जाने के लिए अपील कर सकते हैं। एक टेलीकॉम सर्किल से दूसरे सर्किल में नंबर बदलने की रिक्वेस्ट के लिए 4 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। पहले, इसकी समय सीमा 15 दिन थी। टेलीकाम कंपनियों को सरकार ने दी हिदायत इसके साथ ही ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को साफ हिदायत दी है कि अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी मोबाइल नंबर पोर्ट कराने की अपील को गलत तरीके से अमान्य करती है तो उस पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) की वैधता को 15 दिन के बजाय अब 4 दिन कर दी गई। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्व के लिए यूनिक पोर्टिंग कोड की वैधता 15 दिन ही रखा गया है। मैसेज के जरिए पोर्टिंग रिक्वेस्ट को वापस लेने की प्रक्रिया भी आसान की गई है।










