पीएम मोदी और सीएम योगी को मारने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाई सजा
मुंबई कोर्ट का फैसला: धमकी देने वाले आरोपी को 2 साल की जेल
मुंबई की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी देने वाले आरोपी को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी ने दावा किया था कि उसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम द्वारा इस काम के लिए कई करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी।
📌 मुख्य बिंदु: ✅ आरोपी ने मुंबई पुलिस को फोन कर दी थी धमकी। ✅ पीएम मोदी की हत्या के लिए 5 करोड़ और सीएम योगी को बम से उड़ाने के लिए 1 करोड़ की पेशकश का झूठा दावा किया।
✅ अदालत ने आईपीसी की धारा 505(2) और 506(2) के तहत दोषी करार दिया।
✅ 2 साल की जेल और ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया।
‘दाऊद इब्राहिम दे रहा है 5 करोड़ की सुपारी’ – आरोपी का दावा
नवंबर 2023 में आरोपी कामरान खान ने मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष को फोन कर धमकी दी थी।
👉 उसने कहा कि "पीएम मोदी की जान को खतरा है और दाऊद इब्राहिम ने 5 करोड़ रुपये देकर उनकी हत्या का आदेश दिया है।" 👉 साथ ही, उसने यह भी दावा किया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने के लिए उसे 1 करोड़ रुपये की पेशकश की गई है।
अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दी गई दलील को खारिज कर दिया।
कोर्ट का कड़ा रुख: 'कोई सहानुभूति नहीं, कड़ी सजा जरूरी'
29 मार्च 2025 को एस्प्लेनेड कोर्ट, मुंबई के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत जोशी ने आरोपी पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा:
📢 "ऐसे मामलों में सहानुभूति दिखाना उचित नहीं है, क्योंकि ये धमकियां समाज में अशांति फैलाने और भय का माहौल बनाने के लिए दी जाती हैं।"
अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 505(2) (सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश) और 506(2) (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया।