यूपी पंचायत चुनाव 2021: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरक्षण का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
चैतन्य भारत न्यूज लखनऊ. उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। अब पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था। दरअसल कोर्ट के इस फैसले को लेकर कुछ लोग खुश हैं और कुछ विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका याचिकाकर्ता दिलीप कुमार ने दाखिल की है। याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर पुन: विचार करने की मांग याचिकाकर्ता दिलीप कुमार ने की है। याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है कि, हाईकोर्ट में उनका पक्ष नहीं सुना गया। हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था और 25 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए कहा था। इस बीच, पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में नए सिरे से तय पदों के आरक्षण व आरक्षित सीटों के आवंटन की पहली सूची शनिवार को प्रकाशित होना शुरू हो गई। Read the full article












