सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालतों को सख्त हिदायत, कहा, जल्द सुनवाई के आधार पर जमानत नहीं कर सकते रद्द
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त हिदायद दी कि निचली अदालतों के लिए मुकदमों की जल्दी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट समय सीमा तय कर रहे हैं और सिर्फ इस आधार पर जमानत देने से इनकार सही नहीं है। अदालत ने कहा कि यह शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ है क्योंकि इस तरह की समयावधि निर्धारित करना असाधारण मामलों में ही तय किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की…











