सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइंस, जानिए किसे मिली इजाजत, किस पर रहेगी पाबंदी
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे। अनलॉक-4 में खुलेगा ये सब 7 सितंबर से गाइडलाइंस के साथ मेट्रो सेवाओं को दोबारा चालू करने की मंजूरी मिली है। 21 सितंबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल ,मनोरंजन,सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रम 100 लोगों तक के साथ किए जा सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। 21 सितंबर से 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास के लिए स्कूल में बुलाने की इजाजत मिली है। 21 सितंबर से कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी। यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य अपने यहां घुसने पर पाबंदी लगाकर बैठे थे। टेक्निकल और प्रोफेशन प्रोग्राम जिनमें लैब या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता वाले पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के छात्रों के लिए 21 सितंबर से उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इन पर जारी रहेगी पाबंदी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। कोई भी राज्य, बिना केंद्र से चर्चा किए, कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर यदि राज्यों को लॉकडाउन लागू करना है तो इसके लिए केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। Read the full article













