राज्य में कोरोना की दूसरी लहर का प्रसार रोकने के लिए गृह विभाग ने 19 अप्रैल तक के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक शहरी क्षेत्र में कक्षा 1 से 9 तक नियमित गतिविधियां बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रखे जाएंगे। स्वीमिंग पूल और जिम भी बंद रहेंगे। कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी-पीजी की नियमित गतिविधियां बंद रहेंगी लेकिन प्रायोगिक कक्षा के लिए लिखित अनुमति के बाद जा सकेंगे। कोरोना मरीज मिलने पर शिक्षण संस्थान प्रधान और जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालय व कॉलेज को बंद कर सकेंगे। अब शादियों में 200 की बजाय 100 मेहमान ही बुलाए जा सकेंगे। रेस्टोरेंट में रात्रि कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। रेस्टोरेंट से टेक अवे एवं डिलीवरी पर यह नियम लागू नहीं होगा। #Rajsamand #News #Updates #COVID19 #CoronaVirus #Staysafe #Rajasthan (at Rajasthan) https://www.instagram.com/p/CNRcdcZpDPN/?igshid=1m1yj4lqsci1p











