सरायकेला में तंबाकू नियंत्रण पर सख्ती: खुले में सिगरेट बेचने और नियम उल्लंघन पर लगेगा ₹1000 तक जुर्माना सरायकेला : जिले में तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि खुले में सिगरेट बेचने, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन करने अथवा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर कोटपा (झारखंड संशोधन) अधिनियम-2021 के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में "नो स्मोकिंग एरिया" का बोर्ड प्रदर्शित नहीं करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।... https://townpost.net/2026/06/25/crackdown-on-tobacco-control-in-seraikela-fines-of-up-to-1000-for-selling-cigarettes-in-the-open-and-violating-regulations/








