PF का पैसा निकालना हुआ मुश्किल! कुछ नियमों में हुआ बदलाव
चैतन्य भारत न्यूज नौकरी करने वाले लोगों के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) सबसे अहम होता है। पीएफ की रकम निकालने के लिए पहले लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। अकाउंट से पैसे निकलवाने में कई हफ्ते लग जाते थे। लेकिन अब ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्लेम करने पर भी पीएफ की राशि मिल जाती है। हालांकि, अब ऑनलाइन क्लेम करने की प्रक्रिया बदल चुकी है। अब से कर्मचारी को अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसे (फॉर्म 31) निकालने के लिए पासबुक या चेक की स्कैन की हुई कॉपी भी अपलोड करना होगा। हम आपको पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की नई प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बता रहे हैं- (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); कैसे निकाल सकते हैं पैसे पीएफ का पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर पहुंचकर आपको अपने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड के साथ लॉगइन करना होगा। जब लॉग इन हो जाएगा तो उसके बाद होम पेज पर आपको ऑनलाइन सर्विस कैटेगरी में जाना होगा। फिर इसके अगले स्टेप में आपको अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट को एंटर कर वेरिफाई करना होगा। इसके बाद आपको 'प्रोसिड फॉर ऑनलाइन क्लेम' पर क्लिक करना होगा। अब यहां पर सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन आएगा। इसमें आपको क्लेम (FORM – 31, 19, 10C और 10D) पर क्लिक करना होगा। फिर क्लेम ऑप्शन में आपको अमाउंट, एड्रेस और पासबुक या चेक की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा। फिर आपके पीएफ अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी वेरिफाई करेंगे तो आपकी पीएफ की राशि के लिए क्लेम रिक्वेस्ट एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद आप क्लेम स्टेटस टैब पर जाकर उसे देख सकते हैं। ये भी पढ़े... बजट 2019 में सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, मिलेगा 1 लाख तक मुद्रा लोन और जनधन खाते में ओवर ड्रॉफ्ट की सुविधा मोदी सरकार ने कारोबारियों को दिया बड़ा तोहफा, इस टैक्स में मिलेगी छूट मोदी सरकार 2.0 का बजट पेश, इन 10 प्वाइंट्स में बताई देश के विकास की नई तस्वीर Read the full article









