कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी में निकाल सकते है पीएफ खाते से पैसा, जानिए कितने पैसे निकाल पाएंगे : PF Account Withdraw
News Desk | PF Account Withdraw : हर नौकरी करने वाले व्यक्तियों का पीएफ अकाउंट होता है जिसमे उनके वेतन का 12% हिस्सा पीएफ के अकाउंट में डाल जाता है जिसमे रिटायरमेंट के समय पर जमा किए गए पैसे का पूरा लाभ कर्मचारी को दिया जाता है जिसमे कर्मचारी अब जरूरत के समय पर अपनी नौकरी के दौरान ही इस अकाउंट से पैसे निकाल सकते है ।
मेडिकल इमरजेंसी में ले सकते है है 1 लाख रुपए
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जरिए कर्मचारियों को मेडिकल इमरजेंसी के वक्त अपने पैसे क्लैम करने की सुविधा दी जाती है जिसमे बीमारी की समय पर 1 लाख रुपए तक के पैसे पीएफ के खाते से निकालने की सुविधा दी जाती है जिसके लिए आपको अनलाइन आवेदन करना होता है । क्लैम करने के लिए इस फॉर्म को भरना होगा कर्मचारियों को अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अनलाइन फॉर्म भरना होता है जिसमे ईपीएफओ के माध्यम से फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C और फॉर्म 10D का ऑप्शन उपलब्ध कराया जाता है जिसमे अगर कर्मचारी अपने पैसे बीच में निकालना चाहते है तो उन्हे फॉर्म 31 के ऑप्शन को चुनना होगा क्युकी ईपीएफओ के द्वारा पीएफ के पैसे को बीच में ही निकालने के लिए फॉर्म 31 को मान्य माना गया है जिसके आधार पर कर्मचारियों को पैसे दिए जाते है । क्लैम कारण के लिए जरूरी दस्तावेज पीएफ अकाउंट से बीच में ही पैसे क्लैम करने के लिए कर्मचारी को अपने पीएफ अकाउंट का नंबर, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी जिसके बाद आवेदन करना होगा आवेदन करने के 1 दिन के भीतर क्लैम की गया राशि को कर्मचारी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है । 1 लाख के क्लैम राशि के लिए इस प्रकार करें आवेदन इस फॉर्म को भरने के लिए ईपीएफओ के ऑफिसियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा जिसके बाद आपको अपने UAN नंबर और पासवर्ड को डालकर लॉगिन करना है और ऑनलाइन सर्विसेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने फॉर्म के ऑप्शन आ जाएंगे जिसमे आपको फॉर्म 31 को भरना है इस फॉर्म में आपको पैसे निकालने की वजह अपना आधार कार्ड का नंबर, बैंक डीटेल डालना है जिसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दे जिससे आप अपने पीएफ के राशि के लिए क्लैम कर पाएंगे । Read the full article









