कर्मचारियों को घर बनाने के लिए भी दिया जाता है पैसा,ऐसे कर सकते है EPFO में आवेदन : PF Amount For Home
News Desk | PF Amount For Home : अगर कर्मचारी अपना घर बनाना चाहते है या फिर कही पर जमीन खरीदना चाहते है और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है और उन्हे अधिक पैसों की आवश्यकता है तो वह घर बनाने के लिए पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते है, जिसके लिए ईपीएफओ कर्मचारियों को घर बनाने या जमीन खरीदने के लिए पैसे देने की सुविधा प्रदान करता है जिसे आप कैसे निकाल सकते है जानिए ।
ईपीएफओ के इस ऐक्ट के तहत दिए जाते है पैसे
घर बनाने के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आपके खाते में कम से कम पैसों का होना जरूरी है इसके अलावा आपका खाता एक्टिव रहना चाहिए, पीएफ खाते में हर महीने कर्मचारी और काम करने वाली संस्था के द्वारा योगदान किया जाता है जिसमे कर्मचारी भविष्य निधि ऐक्ट 1952 के तहत कर्मचारियों को घर बनाने के लिए भी पैसों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इसके साथ ही अगर कर्मचारी घर बनाने के लिए आवेदन कर रहे है तो उनका पीएफ खाता 5 वर्ष से पुराना होना चाहिए ।
दो साल के मूल वेतन और अन्य आधार पर ले सकते है पैसे
अगर कोई भी कर्मचारी पीएफ खाते से घर बनाने के लिए पैसे निकालना चाहता है तो उसके खाते में कम से कम 1000 रुपए जमा होने ही चाहिए इसके साथ ही पैसे निकालने के लिए दो साल का मूल वेतन, महंगाई भत्ता के साथ ही पीएफ खाते में मिलने वाले ब्याज सहित जमा राशि के साथ प्लॉट खरीदने के लिए लागत में जो भी पैसों की कमी होती है उतने राशि तक पैसे निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है ।
घर बनाने के पैसे प्राप्त करने के लिए EPFO की साइट से कर सकते है आवेदन
पीएफ खाते से घर बनाने या जमीन खरीदने के लिए पैसे निकालने के लिए कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, जिसमे कर्मचारी उमंग एप या फिर ईपीएफओ की ऑफिसियल साइट के माध्यम से आवेदन कर सकते है जिसके लिए उन्हे अपना UAN Number और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है इसके बाद पैसे निकालने के लिए Form 31 को भरना होगा जिसके बाद पैसे निकालने के कारण को बताते हुए आपको आवेदन कर लेना है और अपने बैंक डिटेल और फोटो को अपलोड कर सबमिट कर देना है ।
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