मेडिकल इमर्जेंसी के अलावा और किन मामलों में निकाल सकते है पीएफ खाते से पैसा, जानिए आपके काम आ सकती है जानकारी : EPFO Money Withdraw
News Desk | EPFO Money Withdraw : कर्मचारियों का ईपीएफओ की तरफ से जो पीएफ का अकाउंट बनाया जाता है उसमे कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा पीएफ के अकाउंट में डाला जाता है साथ ही कर्मचारी जिस संस्था में कार्य करते है वहाँ से भी कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन किया जाता है जिसका लाभ कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पर दिया जाता है लेकिन कर्मचारी जरुरत पड़ने पड़ इन पैसो का लाभ बीच में भी ले सकते है ।
नौकरी न मिलने पर निकाले जा सकता है पीएफ अकाउंट से पैसे
पीएफ अकाउंट में जो पैसे जमा होते है उसका लाभ कर्मचारी जरुरत पड़ने पर भी ले सकते है जिसमें मेडिकल इमरजेंसी में पैसे निकालने की सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि संघठन के माध्यम से दी जाती है लेकिन अगर किसी कर्मचारी की नौकरी छूट गई या उसे काम से निकाल दिया गया जिसके बाद उन्हें नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है तो भी कर्मचारी पीएफ में जमा पैसे का लाभ ले सकते है । 1 महीने से बेरोजगार होने पर इतने पैसे निकाल सकते है अगर कोई कर्मचारी अपनी पुरानी नौकरी छोड़ चुका है और उसे नौकरी छोड़े 1 महीने हो गए है तो कर्मचारी पीएफ में जमा पैसे का लाभ ले सकते है, मान लीजिए की किसी कर्मचारी को 1 महीने तक नौकरी नहीं मिली है और वह 1 महीने से बेरोजगार है तो वह पीएफ अकाउंट में जमा पैसे का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकते है इसके अलावा अगर कर्मचारी 2 महीने तक बेरोजगार है तो वह 25 फीसदी हिस्सा अपने पीएफ अकाउंट से निकाल सकते है । मेडिकल इमरजेंसी में इतने पैसे निकाल सकते है मेडिकल इमरजेंसी में अगर किसी कर्मचारी को पैसों की जरूरत पड़ जाती तो वह अपने पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकते है जिसके लिए कर्मचारी को EPFO की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर के आवेदन करना होता है जिसके बाद पैसे का लाभ दिया जाता है । Read the full article











