दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज से जुड़े अलग-अलग अपराधों के लिए कठोर सजा और जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: 1. दहेज देने या लेने पर (धारा 3) यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है, लेता है, या ऐसा करने में मदद (abet) करता है, तो उसे कम से कम 5 साल के कारावास (जेल) की सजा होगी। इसके साथ ही, उस पर कम से कम 15,000 रुपये या दिए गए दहेज के मूल्य के बराबर (इनमें से जो भी अधिक हो) जुर्माना लगाया जाएगा। छूट: न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह फैसले में पर्याप्त और विशेष कारणों को दर्ज करके 5 वर्ष से कम की सजा भी सुना सकता है।
https://www.lawatoz.com/---1961-/?utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Tumblr दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज से जुड़े अलग-अलग अपराधों के लिए कठोर ...












